पैन नंबर को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
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ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें।
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पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा.
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अगर आपका पैन कार्ड- आधार कार्ड से दी गई डेडलाइन तक लिंक नहीं हुआ तो इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
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पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
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यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
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ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
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ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
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जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा.
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इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.
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ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
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